उत्तराखण्ड

baar license डीएम के रिकमंड पर हयात बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे किया गया

baar license  देहरादून शहर में संचालित हयात बार जो कि पूर्व में 24 घंटे की रिकमंड जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी, और आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी स्वीकृति की (अगस्त माह में ) गई थी। वह सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का हैं। baar license

रात्रि 11 बजे के बाद जनपद में कोई भी बार, पब, क्लब आदि संचालित नहीं होगा

baar license  उक्त संचालन समयावधी की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने निरस्त की कार्यवाही के लिए रिकमंड किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे जनपद में सभी बार, पब, क्लब आदि की संचालन अवधि एक ही रहेगी। सप्ताह के किसी भी दिवस जनपद में नियत समयावधी रात्रि 11 बजे तक ही समस्त बार, पब, क्लब आदि संचालित रहेगी। वॉइलेशन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जायेगा। baar license

baar license हयात बार की 12 घंटे की अतिरिक्त समयावधि को किया गया निरस्तः डीएम

जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी  बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी बनाएं हुए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल की जनपद अंतर्गत होटल हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की अनुमति को निरस्त करने की संस्तुति पर  आबकारी आयुक्त ने उक्त अनुमति को निरस्त कर दिया है। डीएम के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डीएम एवं आबाकारी आयुक्त द्वारा 27 अगस्त 2024 को हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिसे वर्तमान डीएम की संस्तुति पर निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होगा।