उत्तराखण्ड हरिद्वार

गुण्डा एक्ट में 03 अभियुक्तों को किया तड़ीपार, 45 दिन तक जनपद सीमा में प्रवेश न करने हेतु दी हिदायत

थाना कलियर

शातिर अपराधियों को लगातार जिले की सीमा से बाहर भेज रही हरिद्वार पुलिस

गुण्डा एक्ट में 03 अभियुक्तों को किया तड़ीपार

45 दिन तक जनपद सीमा में प्रवेश न करने हेतु दी हिदायत

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके अनुपालन में कलियर पुलिस द्वारा जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के क्रम में 03 अभियुक्तों तनवीर, इस्तकार व नसीम को गुंडा अधिनियम के तहत 45 दिन के लिए जिला बदर किया गया।

जिनको आज कलियर पुलिस द्वारा जनपद हरिद्वार की सीमा से जनपद मुजफ़रनगर की सीमा में छोड़ा गया व हिदायत दी गई की 45 दिनों तक जिला हरिद्वार की सीमा के अंदर प्रवेश वर्जित है अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नाम पता अभियुक्त
1 तनवीर पुत्र इकराम निवासी इमाम साहब रोड कलियर थाना कलियर जनपद हरिद्वार
2 इस्तकार पुत्र छमन निवासी महमूदपुर कालिया थाना पिरान कलियर जनपद हरिद्वार
3 नसीम उर्फ बकरा पुत्र युसूफ निवासी ग्राम तेलीवाला थाना पिरान कलियर जनपद हरिद्वार

पुलिस टीम
थाना पिरान कलियर
जनपद हरिद्वार